धारा 52 (2) : वार्ड समिति की शक्तियां एवं कृत्य (15वीं अनुसूची का संशोधन का अधिकार)
धारा 55 : आयुक्त का वेतन और भत्ते तय करना।
धारा 56 (2) : आयुक्त की छुट्टी मंजूर करना और उनके स्थान पर आयुक्त के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति करना।
धारा 57 : आयुक्त की मृत्यु, उसके त्यागपत्र या हटाए जाने की दशा में अस्थायी तौर पर आयुक्त की नियुक्ति करना।
धारा 102 (ग) : सरकार की ओर से विभिन्न मामलों में अपेक्षित कोई कार्यवाही करने में नगर निगम के असफल रहने की दशा में भुगतान रोकना।
(घ) : ऐसे कार्यों के लिए अस्थायी संदाय, जो सरकार की ओर से लोक हित में अत्यावश्यक रूप से अपेक्षित हैं।
धारा 202 (ग) : सरकार की ओर से समय-समय पर नियत किए जाने पर आयुक्त 10 लाख रुपये से अधिक रकम का व्यय स्थायी समिति की स्वीकृति के बिना नहीं करना।

दिल्ली सरकार के अधीन डीएमसी एक्ट की धाराएं एवं अधिकार


धारा 330 (क) : सरकार के निर्देशन और नियंत्रण के अधीन आयुक्त की ओर से अपनी शक्तियों का प्रयोग करना और अपने कृत्यों का निर्वहन करना।
धारा 372 (2) : यदि सरकार ऐसी अपेक्षा करे तो नगर निगम को संक्रामक रोग अस्पताल बनाना होगा।
धारा 427 (2) : नगर निगम की सुधार से संबंधित योजनाएं सरकार से मंजूर करानी होगी।
धारा 480 (2) : नगर निगम की ओर से बनाए गए अधिनियम की सरकार से स्वीकृति लेना।
धारा 489 : प्राथमिक विद्यालयों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने की सरकार से स्वीकृति लेना।
धारा 512 : नई दिल्ली से दिल्ली को अंतरित क्षेत्र की बाबत विशेष प्रावधान के उपयोग का अधिकार।

Sections and Powers of DMC Act under Delhi Government

Sections and Powers of DMC Act under Delhi Government

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *